सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (Backward Classes – BC) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और तेलंगाना हाईकोर्ट में जाने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष यह याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जिसके माध्यम से नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं।

सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों याचिका दाखिल की, जबकि पहले उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कुछ याचिकाकर्ता पहले ही तेलंगाना हाईकोर्ट गए हैं, जहां मामला 8 अक्टूबर को सुनवाई

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