राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर के पूर्व शाही परिवार के उत्तराधिकारियों को मकान कर (हाउस टैक्स) से संबंधित याचिकाओं में प्रयुक्त “महाराज” और “प्रिंसेस” जैसे शाही उपसर्ग हटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि यह सुधार 13 अक्टूबर तक नहीं किया गया तो मामला स्वतः खारिज कर दिया जाएगा।
न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल ने पिछले सप्ताह यह आदेश 24 साल पुराने एक मामले में पारित किया। यह मामला मकान कर लगाने से जुड़ा है, जिसे पूर्व जयपुर शाही परिवार के जगत सिंह और पृथ्वीराज सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों ने दायर किया था।
अदालत ने याचिकाओं के शीर्षक में शाही उपसर्गों के प्रयोग पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को संशोधित दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो मामला बिना किसी आगे की सुनवाई के खारिज हो जाएगा।
आदेश में कहा गया कि म