छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक सार्वजनिक अवकाश के दौरान विशेष सुनवाई करते हुए एक समाचार रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि रेलवे के खेल अधिकारियों ने एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर शराब और मांसाहारी भोजन की पार्टी की। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने WPPIL संख्या 94 ऑफ 2025 में इस कथित आचरण को प्रथम दृष्टया “घोर कदाचार” माना और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) के महाप्रबंधक (जीएम) को जांच करने और एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2025 को हिंदी दैनिक “दैनिक भास्कर” में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर इस स्वत: संज्ञान जनहित याचिका को पंजीकृत किया। समाचार रिपोर्ट का शीर्षक था, “खेल अधिकारियों ने बाक्सिंग रिंग में मनाया बर्थ-डे, शराब नानवेज की पार्टी वायरल”।

रिपोर्ट का

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