बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह शिक्षकों की भर्ती के लिए लागू Pavitra Portal प्रणाली को सभी शैक्षणिक संस्थानों में पूर्ण रूप से कार्यशील और उपलब्ध कराने के लिए एक “फूल-प्रूफ मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)” तैयार करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी संस्था को यह कहकर निजी भर्ती करने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि पोर्टल काम नहीं कर रहा या उन्हें लॉगिन आईडी नहीं दी गई।

न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति अश्विन भोबे की खंडपीठ ने 16 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा कि राज्य में कई शिक्षण संस्थान Pavitra Portal प्रणाली को दरकिनार कर निजी तौर पर भर्ती प्रक्रिया चला रहे हैं, जो अस्वीकार्य है।

अदालत ने कहा, “Pavitra Portal भर्ती प्रणाली का सख्ती और अनुशासनपूर्वक पालन किया जाना आवश्यक है।”

पीठ ने राज्य के शिक्षण और खेल विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वह

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