राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू को स्वास्थ्य कारणों के आधार पर छह माह की अंतरिम जमानत प्रदान की है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश आसाराम की सज़ा स्थगन और नियमित जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान पारित किया।

आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने दलील दी कि 84 वर्षीय कैदी लंबे समय से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और जेल में उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए इलाज के लिए उन्हें बिना हिरासत के जमानत दी जानी चाहिए।

राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता पी.सी. सोलंकी ने इस याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आसाराम को पहले भी कई बार स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत दी जा चुकी है और ज

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