केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्य रफीक एम.एस. को जमानत दे दी, जो 2022 में आरएसएस के पूर्व नेता एस.के. श्रीनिवासन की हत्या के मामले में आरोपी है।
जस्टिस राजा विजयाराघवन वी और जस्टिस के.वी. जयकुमार की पीठ ने रफीक की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए एनआईए की विशेष अदालत के 13 मार्च और 29 अप्रैल के आदेशों — जिनमें उसकी हिरासत अवधि बढ़ाई गई थी और जमानत याचिका खारिज की गई थी — को रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही 10 महीने की न्यायिक हिरासत में रह चुका है और “निकट भविष्य में मुकदमे के शुरू या समाप्त होने की कोई संभावना नहीं दिखती।”
पीठ ने कहा:
“भले ही कार्यवाही शुरू हो जाए, गवाहों की अत्यधिक संख्या और दस्तावेज़ी एवं भौतिक साक्ष्यों की भारी मात्रा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मुकदमा कई वर्षों तक लंबित रहेगा।”
अदालत ने यह भी नोट किया क

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