सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह 4 नवंबर को उन स्थानांतरित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें केंद्र के नए “प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025” को चुनौती दी गई है। यह कानून “ऑनलाइन मनी गेम्स” पर प्रतिबंध लगाता है और उनसे जुड़ी बैंकिंग सेवाओं व विज्ञापनों पर रोक लगाता है।

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह तारीख तय की जब वरिष्ठ अधिवक्ता सी. आर्यमन सुंदरम और अरविंद पी. दातार , जो पहले विभिन्न उच्च न्यायालयों में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए थे, ने सुनवाई की तारीख को लेकर मामला उल्लेख किया।

सुंदरम ने बताया कि यह मामला पहले मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की पीठ के समक्ष उल्लेख किया गया था, और उन्होंने संकेत दिया कि उचित होगा यदि वही पीठ (न्यायमूर्ति पारदीवाला की) 4 नवंबर को मामले की सुनवाई करे। इस पर न्यायमूर्ति पारदीवाला

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