उड़ीसा हाईकोर्ट ने बरहमपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सरवणा विवेक एम को एक अधीनस्थ (sub judice) चुनाव याचिका पर सार्वजनिक बयान देने को लेकर फटकार लगाई है और पूछा है कि उनकी इस टिप्पणी को न्यायालय की अवमानना क्यों न माना जाए।

न्यायमूर्ति सशिकांत मिश्रा की एकलपीठ ने शुक्रवार को पारित आदेश में एसपी को निर्देश दिया कि वे 7 नवंबर तक अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, जिस दिन मामले की अगली सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट ने गंभीर असंतोष जताते हुए कहा कि एसपी ने 22 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत में बरहमपुर के विधायक के. अनिल कुमार से संबंधित लंबित चुनाव याचिका का ज़िक्र करते हुए उसे भाजपा नेता व अधिवक्ता पिताबस पांडा की हत्या के मामले से जोड़ दिया।

एसपी ने अपने बयान में कहा था कि “जांच के दौरान, एक चुनाव याचिका बिक्रम पांडा और सिबा शंकर दाश के बीच सामान्य कड़ी के रूप में सामने आई। यह याचिका 19

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