दिल्ली हाईकोर्ट ने राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की कमी को लेकर दाखिल याचिका पर अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा है। अदालत ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया है कि वे एक हलफ़नामा दाखिल कर बताएं कि अस्पताल में न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग (NAT) और ज़रूरी दवाओं की अनुपलब्धता की शिकायतों पर क्या स्थिति है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा, “प्रतिवादी क्रमांक 3 (आरएमएल अस्पताल एवं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक) और 4 (आरएमएल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट) के वकील अगली सुनवाई पर एनएटी टेस्टिंग और आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता से जुड़ी शिकायतों पर निर्देश लेकर अदालत को अवगत कराएं। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा एक विशिष्ट हलफ़नामा दाखिल किया जाए।”
मामले की अगली सुनवाई अब 17

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