सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान के बेटे और पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म ख़ान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ पासपोर्ट में कथित रूप से फर्जी दस्तावेज़ों के उपयोग से संबंधित आपराधिक मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 23 जुलाई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया और कहा कि चूंकि ट्रायल पूरा हो चुका है और मामला बहस के लिए तय है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं है।
पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा, “ट्रायल कोर्ट पर भरोसा रखिए। अब जब ट्रायल पूरा हो चुका है, तो हमें क्यों हस्तक्षेप करना चाहिए? ट्रायल कोर्ट को ही निर्णय लेने दीजिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट स्वतंत्र रूप से फैसला कर

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