बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) को नोटिस जारी किया है, जिसमें आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट (VVPAT) मशीनों के उपयोग न करने के उसके निर्णय को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति अनिल किलोर की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग से अगले सप्ताह तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह याचिका कांग्रेस नेता प्रफुल्ल गुडाधे ने अधिवक्ता पवन दहत और निहाल सिंह राठौड़ के माध्यम से दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए वीवीपैट मशीनों का उपयोग आवश्यक है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी, “मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उसका मत सही ढंग से दर्ज हुआ है या नहीं।” उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि या तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्देश दिया जाए या फिर बिना वीवीपैट के चुनाव कर

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