दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद अब्दुल राशिद शेख (इंजीनियर राशिद) की उस याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने संसद सत्र में शामिल होने के लिए जेल प्रशासन के पास लगभग ₹4 लाख जमा कराने के आदेश में संशोधन की मांग की थी।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति अनुप जयराम भाम्भानी की खंडपीठ इस मामले में एकमत नहीं हो सकी। जहां न्यायमूर्ति चौधरी ने राशिद की याचिका खारिज की, वहीं न्यायमूर्ति भाम्भानी ने इसे स्वीकार कर लिया।
दोनों न्यायाधीशों ने कहा, “हम इस पर एकमत नहीं हो सके हैं। हमने दो अलग-अलग फैसले लिखे हैं। अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश के पास उचित आदेश के लिए भेजा जाएगा।”
न्यायमूर्ति चौधरी ने आगे कहा, “मेरे साथी न्यायाधीश (भाम्भानी) ने आवेदन स्वीकार किया है, जबकि मैंने इसे अस्वीकार किया है।”
यह याचिका हाईकोर्ट की समन्वय पीठ के 25 मार्च के आदेश में संशोधन से जु

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