दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गूगल एलएलसी को आदेश दिया कि वह दो यूट्यूब चैनल हटा दे जो पत्रकार राजत शर्मा की डीपफेक और मनगढ़ंत वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। अदालत ने गूगल को निर्देश दिया कि ये चैनल 36 घंटे के भीतर हटा दिए जाएं और इनके बीएसआई, एक्सेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स व मोनेटाइजेशन डेटा एक सप्ताह के भीतर शर्मा को उपलब्ध कराए जाएं।
न्यायमूर्ति मनीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने राहत पाने का पूरा आधार प्रस्तुत किया है। उन्होंने आदेश में कहा,
“आवेदन में किए गए स्पष्ट दावों से यह प्रतीत होता है कि इन चैनलों पर अपलोड किए गए वीडियो फर्जी, संपादित और एआई से तैयार किए गए हैं, जो वादी संख्या 1 (शर्मा) की छवि का दुरुपयोग करते हुए गलत सूचना फैला रहे हैं। अदालत को यह संतोष है कि वादी ने मांगी गई राहत के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है।”
अदालत ने गूगल को आदेश दिया कि वह संबंध

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