मंडी शहर में नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू

ड्राफ्ट अधिसूचना के बाद जारी हुई अंतिम अधिसूचना - नो पार्किंग, वन-वे ट्रैफिक, साइलेंस जोन और ऑटो की संख्या में संशोधन

मंडी, 7 नवम्बर । मंडी शहर में अब यातायात व्यवस्था नई प्रणाली के तहत संचालित होगी। जिला दण्डाधिकारी अपूर्व देवगन ने शहर के ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुनर्गठन से जुड़ी अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले फरवरी में जारी ड्राफ्ट अधिसूचना पर आम नागरिकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद इस आदेश को अंतिम रूप दिया गया है।

नई अधिसूचना में नो पार्किंग क्षेत्र, पेड पार्किंग स्थल, वन-वे मार्ग, साइलेंस जोन, सामान वाहनों के संचालन का समय, भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण और ऑटो रिक्शा स्टैंडों में वाहनों की संख्या के पुनर्गठन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 1

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