कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना लागू करे। अदालत ने साथ ही केंद्र को चार सप्ताह के भीतर लाभार्थियों के बकाया भुगतान के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का समय दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा, “जहां तक बकाया भुगतान का प्रश्न है, केंद्र और अन्य प्रतिवादियों को चार सप्ताह का समय दिया जाता है ताकि वे अपना हलफनामा दाखिल करें।” अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी इसके दो सप्ताह बाद प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी और मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की।
अदालत ने कहा कि उसने पहले ही केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लाभ रोकने की कार्रवाई को अनुचित बताया था। उस

LawTrend

News24
Bar & Bench
The Hindu
Republic World
CNN
The Times of Northwest Indiana Crime
NBC News NFL
US Magazine Entertainment