इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं की अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है।
न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उन मामलों में, जिनमें अभी तक लिखित बयान दाखिल नहीं किए गए हैं, ऐसा करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया।
यह विवाद 18 वादों से जुड़ा है, जो हिंदू पक्ष की ओर से दायर किए गए हैं। इन वादों में शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाकर भूमि के स्वामित्व, मंदिर के पुनर्निर्माण और स्थायी निषेधाज्ञा (permanent injunction) की मांग की गई है।
इससे पहले, 1 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर उन आवेदनों को खारिज कर दिया था, जिनमें हिंदू पक्ष की याचिकाओं की ग्राह्यता (maintainability) को चुनौती दी गई थी। उस आदेश में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि ये वाद सीमाबद

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