सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार की उस पुनर्विचार याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया, जिसमें राज्य ने 2023 के अकोला सांप्रदायिक दंगे की जांच के लिए हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलकर विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के शीर्ष अदालत के निर्देश पर पुनर्विचार की मांग की थी।
दो-न्यायाधीशीय पीठ में शामिल न्यायमूर्ति संजय कुमार ने, जिन्होंने 11 सितम्बर 2024 को मूल निर्णय लिखा था, पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने माना कि याचिका में उठाए गए मुद्दे विचारणीय हैं और इसे खुले न्यायालय (open court) में सुनवाई योग्य बताया। अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश को उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए भेजा जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार ने दलील दी कि हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के अधिकारियों वाली SIT गठित करने का निर्देश “संस्थागत धर्मनिरपेक्ष

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