हाईकोर्ट ने एक जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMIC) के खिलाफ आरोपी से संबंधित होने के आरोपों के बाद, अपने रजिस्ट्रार जनरल को उक्त न्यायिक अधिकारी से एक सीलबंद लिफाफे में टिप्पणी प्राप्त करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति सुमीत गोयल , जो आकाश वालिया बनाम हरियाणा राज्य व अन्य (CRM-M-10028-2024) मामले की सुनवाई कर रहे थे, ने मामले में आगे की कार्यवाही से पहले न्यायिक अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त करना उचित समझा। न्यायालय ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि इस मामले में कोई प्रशासनिक जांच की गई हो, तो उसकी रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए।
याचिका की पृष्ठभूमि
यह मामला आकाश वालिया द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 439(2) सहपठित धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के माध्यम से पहुंचा। याचिकाकर्ता की मुख्य प्रार्थना प्र

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