सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर प्रतिबंधित संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़े होने और देश में “आतंक का घेरा” बनाने की कोशिश करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोपी को जमानत देने से इनकार किया गया था। आरोपी को मई 2023 में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा की जा रही है।

यह सुनवाई उस घटना के अगले दिन हुई जब दिल्ली के लालकिले के पास एक धमाके में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी। आरोपी के वकील ने कहा कि सोमवार की घटना के बाद यह मामला सुनने का “उचित

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