सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 3 दिसंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें एचआईवी संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटीरेट्रोवायरल (एआरवी) थेरेपी दवाओं की आपूर्ति और गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई गई है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया गया कि 16 राज्यों ने अब तक याचिकाकर्ताओं द्वारा सितंबर 2023 में दाखिल किए गए हलफनामे का जवाब नहीं दिया है। इस पर अदालत ने कहा, “इन 16 राज्यों को, यदि वे चाहें, तो इस बीच अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति है।”
यह याचिका वर्ष 2022 में एनजीओ नेटवर्क ऑफ पीपल लिविंग विद एचआईवी/एड्स और अन्य ने दाखिल की थी। इसमें एआरवी दवाओं की निरंतर आपूर्ति और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की गई है ताकि देशभर में एचआईवी संक्रमित लोगों को बेहतर उपचार मिल सके।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने अदालत

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