तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख के. चंद्रशेखर राव, पूर्व मंत्री टी. हरीश राव और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार को कोई प्रतिकूल कार्रवाई करने से रोकने वाले अपने अंतरिम आदेश की अवधि जनवरी 2026 तक बढ़ा दी।

मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी. एम. मोइनुद्दीन की खंडपीठ ने यह आदेश तब दिया जब केसीआर, हरीश राव, पूर्व मुख्य सचिव शैलेन्द्र कुमार जोशी और आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल द्वारा दायर याचिकाओं का बैच सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।

मामले की अगली सुनवाई जनवरी में तय करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को दी गई पूर्व अंतरिम सुरक्षा को भी बढ़ा दिया, जिसके तहत राज्य सरकार को उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक या प्रतिकूल कार्रवाई से रोका गया है।

यह अंतरिम र

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