दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता और पराली जलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा सरकारों से पूछा है कि उन्होंने इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं।

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई , न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने यह निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 नवम्बर को तय की।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “पंजाब और हरियाणा सरकारें बताएं कि पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।”

सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को बताया कि फिलहाल ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू है, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई स्थानों पर 450 के पार पहुंच गया है।

उन्होंने कहा, “अब GRAP-IV लागू किया जाना चाहिए। यहां अदालत परि

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