दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को JNTL कंज़्यूमर हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अपने इलेक्ट्रोलाइट पेय ORSL का बचा हुआ स्टॉक बेचने या निपटाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। इस पेय को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने “ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट (ORS)” के नाम से बेचने पर रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि यह मामला उत्पाद के हानिकारक होने का नहीं, बल्कि भ्रामक लेबलिंग (misbranding) का है, जो जनता को भ्रमित कर सकती है।
पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “ हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। कृपया स्टॉक वापस बुलाइए। यह जनस्वास्थ्य का मामला है। ”
अदालत ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जब किसी बच्चे को दस्त या डिहाइड्रेशन होता है, तो लोग सामान्यतः ORS खरीदते हैं। ऐसे में, ORSL जैसे नाम और “electrolytes” जैसे शब्

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