सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को असम के कोकराझार ज़िले के गोसाईगांव कॉलेज के प्रोफेसर मोहम्मद जयनल अबेदीन को अंतरिम ज़मानत देने से इंकार कर दिया। उन्हें सोशल मीडिया पर भारत-विरोधी और अश्लील टिप्पणियां करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने अबेदीन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह “विकृत मानसिकता का व्यक्ति” है और “कॉलेज की छात्राओं के लिए खतरा” है।
बेंच ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा, “आप सोशल मीडिया पर महिलाओं को परेशान करने और अश्लील टिप्पणियां करने के आदी हैं। आप एक विकृत व्यक्ति हैं और कॉलेज की युवतियों के लिए खतरा हैं। आप किस तरह के प्रोफेसर हैं? आप ‘प्रोफेसर’ शब्द के लिए शर्म हैं। आपको कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं होनी चाहिए।”
बेंच ने प्रोफेसर के सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद कहा कि उसमें इस्तेमाल की गई भाषा “चौंकाने

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