सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को बताया गया कि 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे में पायलट को AAIB (एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कहीं भी दोषी नहीं ठहराया गया है। यह जानकारी न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई, जिसे हादसे में मारे गए एक व्यक्ति के पिता ने दायर किया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विमान दुर्घटना की जांच टीम अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत बनाई गई है और इसके लिए विधिक प्रावधान भी मौजूद हैं।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “AAIB की जांच किसी पर दोष तय करने के लिए नहीं होती। इसका उद्देश्य केवल दुर्घटना के कारणों को स्पष्ट करना होता है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।”

वहीं, एनजीओ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इतनी बड़ी दुर्घटना पर

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