दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जम्मू-कश्मीर के गिरफ्तार सांसद अब्दुल रशीद शेख द्वारा संसद में उपस्थित होने के लिए लगाए गए खर्चे को चुनौती देने वाली याचिका पर जनवरी में प्राथमिक सुनवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामला न्यायमूर्ति रविंदर दुडेचा के समक्ष रखा गया, क्योंकि न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति अनुप जयराम भांभानी की खंडपीठ ने रशीद की याचिका पर विभाजित फैसला दिया था। याचिका में उस आदेश में संशोधन की मांग की गई थी, जिसमें रशीद को हिरासत में रहते हुए संसद सत्र में शामिल होने के लिए लगभग ₹4 लाख जेल प्रशासन के पास जमा करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति दुडेचा ने कहा कि उन्हें पहले यह तय करना होगा कि क्या वे स्वयं इस अपील पर फैसला सुनाएं या इसे बड़ी पीठ के समक्ष दोबारा सुना जाए। उन्होंने कहा, “इस पहलू पर इस बेंच को प्राथमिक सुनवाई करनी है। मामले को 14 जनवरी के लि

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