भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर, 2025 को कोलांजियम्मल (मृत) बनाम राजस्व प्रभागीय अधिकारी, पेराम्बलुर जिला व अन्य (सिविल अपील संख्या 2322 ऑफ 2013) मामले में एक अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह पुष्टि की कि यदि अपीलकर्ता निर्धारित सीमा अवधि के भीतर अनिवार्य वैधानिक उपचारों का उपयोग करने में विफल रहता है, तो तमिलनाडु राजस्व वसूली अधिनियम, 1864 के तहत की गई सार्वजनिक नीलामी को अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार में चुनौती नहीं दी जा सकती।
जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के 07.08.2009 के अंतिम निर्णय और 06.01.2011 के आदेश को बरकरार रखा, जिसने अपीलकर्ता की रिट अपील और बाद की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 1972-73 से शुरू होता है, जब स्वर्गीय रामास्वामी उदयार ताड़ी की दुकानों के भुगतान में चूक गए थे। इसक

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