सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को बताया गया कि झारखंड हाईकोर्ट ने उन 61 मामलों में से 32 में फैसला सुना दिया है, जिनमें आदेश छह महीने से अधिक समय से आरक्षित पड़े थे। लंबे समय से लंबित फैसलों, खासकर आपराधिक मामलों में, देरी को लेकर शीर्ष अदालत ने पहले हाईकोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की थी।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत सिन्हा की प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया, जिन्होंने हाईकोर्ट की ओर से बताया कि शेष फैसले एक महीने के भीतर सुना दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मौखिक संदेशावली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों तक पहुंचा दी गई है और वे लंबित निर्णयों पर काम कर रहे हैं।
सिन्हा ने कहा, “अब तक 32 फैसले दे दिए गए हैं और बाकी एक महीने में दे दिए जाएंगे। अदालत का मौखिक संदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को बताया गया है और वे शेष मामलों पर निर्णय देने में लगे हैं

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