केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को स्थगित करने से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पुनरीक्षण प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति वी. जी. अरुण ने कहा कि इसी तरह की याचिकाएँ अन्य राज्यों से संबंधित मामलों में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं। न्यायिक अनुशासन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राज्य सरकार को सलाह दी कि वह इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से ही राहत मांगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है।

राज्य सरकार का कहना था कि राज्य चुनाव आयोग ने 9 और 11 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव निर्धारित किए हैं, जो SIR प्रक्रिया के साथ ही

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