वकीलों की नियामक संस्थाओं के कामकाज को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्टेट बार काउंसिल (State Bar Council) के चुनावों के लिए एक सख्त और देशव्यापी समय सारिणी (Time Table) निर्धारित कर दी है। कई राज्यों में वर्षों से चुनाव न होने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि 17 स्टेट बार काउंसिलों में चुनाव प्रक्रिया जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच हर हाल में पूरी की जानी चाहिए।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कोर्ट ने इन चुनावों को स्थानीय काउंसिलों के नियंत्रण से हटाकर रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समितियों (High-Powered Committees) की निगरानी में कराने का निर्देश दिया है।
जजों की निगरानी और सख्त समय सीमा
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने इस बात पर गंभीरता से ध्यान दिया कि क

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