सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान के मामले में चल रही कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक को 4 दिसंबर तक बढ़ा दिया। यह मामला उनके 2022 के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर टिप्पणी से जुड़ा है।
न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने बताया कि स्थगन के लिए एक पत्र प्रसारित हुआ है, जिसके बाद सुनवाई आगे बढ़ा दी गई।
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने लखनऊ की ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ की अदालत में आरोप लगाया था कि दिसंबर 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गांधी ने चीन के साथ झड़पों के संदर्भ में भारतीय सेना पर “अपमानजनक” टिप्पणियाँ कीं। ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ मानहानि के आरोप पर समन जारी

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