दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉडकास्टर और उद्यमी राज शमानी के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनके बारे में प्रसारित आपत्तिजनक, भ्रामक, बिना अनुमति बनाए गए और एआई-जनित कंटेंट हटाने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति मनीत पी.एस. अरोड़ा ने 17 नवंबर को पारित आदेश (जो गुरुवार को उपलब्ध हुआ) में कहा कि शमानी देश में कंटेंट-क्रिएशन के क्षेत्र में एक पहचान बना चुके हैं और उन्होंने अपने करियर के दौरान पर्याप्त सद्भावना अर्जित की है। ऐसे में, वे अपनी छवि, नाम और पहचान के व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने के हकदार हैं।

अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि शमानी के “नाम, पहचान, छवि, आवाज और व्यक्तित्व से जुड़ी विशेषताएँ” पर्सनैलिटी राइट्स के तहत पूरी तरह संरक्षित हैं।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि वे ऐसे “मॉर्फ्ड या विकृत कंटेंट” से खुद को बचाने के हकदार हैं जो उन्हें नीचा दिखाता हो य

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