सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कहा कि अगर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल व कुलाधिपति राजेंद्र अर्लेकर दो विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्ति के मुद्दे पर 9 दिसंबर तक आम सहमति नहीं बना पाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट खुद हस्तक्षेप कर नियुक्ति करेगा।
न्यायमूर्ति जेबी पारडीवाला और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में कुलपति नियुक्तियों को लेकर जारी विवाद पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी (राज्यपाल की ओर से पेश) और वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता (मुख्यमंत्री की ओर से) से कहा कि इस गतिरोध का कोई सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाए।
वेंकटरमणी ने बताया कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में गठित समिति ने दो सेट नाम सुझाए थे और राज्यपाल ने उनमें से दो नाम

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