4 दिसंबर, 2025 को, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नई दिल्ली, दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100-दिवसीय गहन जागरूकता अभियान ‘ शुरू किया।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (MoS) सावित्री ठाकुर इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं।

बाल विवाह :

परिभाषा : बाल विवाह को 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की या 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि 21 वर्ष से अधिक उम्र का कोई वयस्क पुरुष 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करता है, तो इसे बाल विवाह के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है।

लक्ष्य: सभी राज्य 2029 तक बाल विवाह दर को 5% से कम करने के उद्देश्य से मिलकर काम कर रहे हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (

See Full Page