सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में तेलंगाना विशेष खुफिया ब्यूरो (SIB) के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव को शुक्रवार सुबह 11:00 बजे तक पुलिस के सामने आत्मसमर्पण (surrender) करने का निर्देश दिया है। राव पिछली भारत राष्ट्र समिति (BRS) सरकार के दौरान हुए बहुचर्चित फोन टैपिंग और अवैध निगरानी मामले में मुख्य आरोपी हैं।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने यह आदेश पूर्व खुफिया प्रमुख के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों की आगे की जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए पारित किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राव को पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा को हटाते हुए स्पष्ट किया कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। पीठ ने अपने आदेश में कहा, “हम याचिकाकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह कल सुबह 11.00 बजे तक जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन और जांच अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करें… कानून के अनुसार हिरासत में पूछत

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