सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह 26 सितंबर को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी), आंध्र प्रदेश में प्रसाद तैयार करने के लिए कथित रूप से मिलावटी घी के उपयोग की जांच के दौरान सीबीआई ने शीर्ष अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई की तारीख 29 सितंबर से आगे बढ़ाकर 26 सितंबर कर दी। यह तब हुआ जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता , सीबीआई निदेशक की ओर से पेश होकर, अदालत से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “कितना समय लगेगा? उस दिन पहले से ही कई मामले सूचीबद्ध हैं।” मेहता ने आश्वासन दिया कि सुनवाई में पाँच मिनट से अधिक नहीं लगेंगे। इस पर सीजेआई ने कहा, “ठीक है… इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करें।”

यह विवाद आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश से उपजा, जिसमे

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