भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर, 2025 को दिए एक फैसले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने उन दलीलों पर पुनर्विचार करके अपने समीक्षा क्षेत्राधिकार (review jurisdiction) का उल्लंघन किया है जिन्हें वह पहले ही खारिज कर चुका था। यह मामला, हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश व अन्य बनाम ज्योत्सना डोहलिया व अन्य , सिविल जजों की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित था। जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पाया कि कट-ऑफ अंकों की फिर से गणना करने और एक नई मुख्य परीक्षा आयोजित करने का हाईकोर्ट का निर्णय शक्ति का एक अस्वीकार्य प्रयोग था, जो एक अपीलीय समीक्षा के समान है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद मध्य प्रदेश में सिविल जजों की भर्ती के लिए 17 नवंबर, 2023 को जारी एक विज्ञापन से शुरू हुआ। इस भर्ती के लिए पात्रता मानदंड मध्य प

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