पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के करीब 70 पार्ट-टाइम कर्मचारियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कर्मचारियों ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण (रेगुलराइजेशन) की मांग की थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी स्वीकृत पदों पर कार्यरत नहीं हैं और केवल कुछ घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, उन्हें नियमित करने का कोई अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह ब्रार की पीठ ने कहा, “वर्तमान मामले में निगम स्वतंत्र है कि वह याचिकाकर्ताओं जैसे अन्य कर्मचारियों के लिए नई नीति बनाए। लेकिन यह अदालत निगम को नए पद सृजित करने या पार्ट-टाइम कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।” अदालत ने 2024 से लंबित याचिकाओं को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की।

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि मार्च 1999 की सरकारी नीति के तहत ऐसे पार्ट-टाइम कर्मचारियों को नियमित किया जा

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