सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को निर्देश दिया कि वह कश्मीरी अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह की अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करे। शाह वर्तमान में 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी हैं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि शाह के खिलाफ “संभवतः 24 मामले लंबित हैं” और एजेंसी से प्रत्येक मामले में उनकी हिरासत की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। यह आदेश शाह की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 12 जून के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सुनवाई के दौरान NIA ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि 4 सितंबर को ही शाह की याचिका पर नोटिस जारी हो चुका है और एजेंसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए। अदालत ने च

See Full Page