दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई से इंकार कर दिया, जिसमें तिहाड़ जेल परिसर से आतंकवादियों मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद मक़बूल भट की कब्रों को हटाने की मांग की गई थी। दोनों को अलग-अलग आतंकी मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी और वहीं दफनाया गया था।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर याचिका वापस लेने की अनुमति दी। अदालत ने कहा, “जनहित याचिका में राहत पाने के लिए संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार या वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाना होगा। किसी कानून या नियम में जेल परिसर में अंतिम संस्कार या दफन पर रोक नहीं है।” अदालत ने मामले को “वापस लिया गया मानकर खारिज” कर दिया।
विश्व वेदिक सनातन संघ और जितेंद्र सिंह की ओर से दायर इस याचिका में दावा किया गया था कि जे