सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद ज़िले के एक स्कूल मैदान में रामलीला आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने रामलीला उत्सव को जारी रखने की अनुमति दी, बशर्ते कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
पीठ ने स्पष्ट किया कि सामान्यतः स्कूल मैदानों में धार्मिक आयोजन उचित नहीं है, लेकिन इस मामले में परंपरा को देखते हुए अंतरिम राहत दी गई।
“हालाँकि हम स्कूल मैदानों में धार्मिक आयोजन का अनुमोदन नहीं करते, लेकिन यह रामलीला पिछले 100 वर्षों से हो रही है और इस वर्ष का आयोजन 14 सितम्बर से प्रारम्भ हो चुका है,” अदालत ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें उत्सव पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही श्री नगर रा