सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो (SIB) के पूर्व प्रमुख टी. प्रभाकर राव को निर्देश दिया कि वे फ़ोन टैपिंग मामले की जांच के सिलसिले में अपना iCloud अकाउंट पासवर्ड राज्य पुलिस को फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में सौंपें।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने राव को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्हें दी गई अंतरिम सुरक्षा को भी बढ़ा दिया।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि राव के “सहयोग न करने” के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत से अंतरिम सुरक्षा मिलने के बाद राव ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉर्मेट कर महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट कर दिए।

उन्होंने कहा, “ये केवल राजनेताओं के ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण लोगों के फ़ोन इंटरसेप्ट कर रहे

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