जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने शनिवार को प्रशासन को निर्देश दिया कि आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक, जो इस समय जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में हैं, आगामी राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकें।

न्यायमूर्ति राजेश सेखरी ने यह आदेश उस आवेदन पर पारित किया जिसमें मलिक ने 23 अक्टूबर से श्रीनगर में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भाग लेने और अगले दिन होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति मांगी थी।

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के अनुसार, न्यायालय ने निर्देश दिया, “ सरकार यह सुनिश्चित करे कि बंदी को मतदान करने की अनुमति दी जाए। ”

मेहराज मलिक को 8 सितंबर से कठुआ जेल में PSA के तहत बंद रखा गया है। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि मतदान के लिए डाक मतपत्र पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं ताकि विधायक अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकें।

मलिक की ओर से वरिष्

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