सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर, 2025 को बार काउंसिल और बार एसोसिएशनों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली एक रिट याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को इस मुद्दे पर एक नीतिगत मामले के तौर पर विचार करने का निर्देश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव अधिसूचित होने के मद्देनज़र, इस स्तर पर सकारात्मक परमादेश (positive mandamus) जारी करने से इनकार कर दिया।
यह मामला, रिट याचिका (सिविल) संख्या 1045/2025 , अमित कुमार यादव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया व अन्य , की सुनवाई न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने की।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता अमित कुमार यादव की पहचान कोर्ट ने एक “प्रैक्टिसिंग एडवोकेट” के रूप में की। आदेश में कहा गया, “यह ध्यान देने यो

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