दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिसंबर 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के तीन आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि संसद की कार्यवाही में किसी भी तरह का व्यवधान अस्वीकार्य है।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, “आप संसद को बाधित नहीं कर सकते… यह संदेश साफ और स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए।” अदालत ने आगे की दलीलों के लिए सुनवाई 15 जनवरी तक स्थगित कर दी।

अदालत में मनोरंजन डी, सागर शर्मा और ललित झा की जमानत याचिकाओं पर विचार किया जा रहा था। सुनवाई के दौरान मनोरंजन डी के वकील ने बताया कि दो अन्य सह-आरोपी – नीलम आज़ाद और महेश कुमावत – को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन और संसद के भीतर अव्यवस्था फैलाने में बड़ा अंतर है।

यह मामला 13 दिसंबर 2023 को संसद हमले की वर्षगांठ के दिन

See Full Page