बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वह पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की पत्नी शेहज़ीन सिद्दीकी द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल करे, जिसमें उनके पति की हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और न्यायमूर्ति आर. आर. भोसले की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस के अपर पुलिस आयुक्त (अपराध) और जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को तय की है और पुलिस को केस डायरी भी पेश करने के आदेश दिए हैं।
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह सवाल उठा कि क्या ज़ीशान सिद्दीकी , जो दिवंगत नेता के बेटे हैं, का बयान दर्ज हुआ है या नहीं। पुलिस का दावा था कि वे ज़ीशान से संपर्क में हैं, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रदीप घराट और त्रिवणकुमार कर्णानी ने कहा कि अब तक उनका

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