दिल्ली की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने 2023 की सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक आशिफ के परिवार के पक्ष में 18.32 लाख रुपये का मुआवजा तय किया है। अधिकरण ने बीमा कंपनी को पूरी राशि अदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया।
अध्यक्ष प्रिसाइडिंग ऑफिसर तरुण योगेश के सामने दायर याचिका में आशिफ के परिवार ने बताया कि 9 अक्टूबर 2023 को पंखा रोड के पास एक ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। उसे तुरंत हरिनगर स्थित डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे “ब्रॉट डेड” घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम में पाया गया कि उसकी मौत भारी कुंद बल से लगी चोटों के कारण हुई, जो सड़क दुर्घटना से मेल खाती हैं।
ट्रिब्यूनल ने नोट किया कि ट्रक चालक और वाहन मालिक ने गवाही के दौरान लापरवाही के आरोपों का खंडन नहीं किया। उनकी गैर-मौजूदगी के चलते अधिकरण ने उनके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान (adverse inference) लिया।
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