सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) को यह सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस तंत्र बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है कि देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्री-क्लिनिकल और पैरा-क्लिनिकल शाखाओं में पोस्टग्रेजुएट सीटें खाली न रहें।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि NMC को पिछले पाँच वर्षों में प्री-क्लिनिकल और पैरा-क्लिनिकल शाखाओं में कितनी पीजी सीटें खाली रही हैं, इसका पूरा डेटा पेश करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि मेडिकल शिक्षा की मूलभूत शाखाओं में सीटें खाली रह जाने से लंबे समय में शिक्षण संकाय की कमी उत्पन्न होती है, जिसका असर पूरे देश में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर पड़ता

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