सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान सरकार और अन्य पक्षों से उस याचिका पर जवाब तलब किया जिसमें Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। यह याचिका जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसायटी ने दायर की है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। जवाब मिलने के बाद मामले की सुनवाई निर्धारित की जाएगी।
याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि उन्होंने “विधायी अधिकार-क्षेत्र” और “संवैधानिक सीमाओं से परे जाने” से संबंधित गंभीर प्रश्न उठाए हैं। जब पीठ ने कहा कि इसी तरह के मुद्दों पर अन्य याचनाएं पहले से लंबित हैं, तब धवन ने कहा कि इस याचिका में “पूरी तरह अलग प्रश्न” उठाए गए हैं।
जस्टिस नाथ ने कहा कि अदालत सभी पक्ष

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