सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पूर्व तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र को भी रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत का रुख किया।

जस्टिस जे के महेश्वरी और जस्टिस विजय बिष्णोई की पीठ ने राज्य की अपील सुनते हुए कहा कि हाई कोर्ट का आदेश कई गंभीर पहलुओं को नज़रअंदाज़ करता है, इसलिए फिलहाल उस पर रोक लगाई जा रही है।

इससे पहले 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केवल आरोपपत्र रद्द करने वाले हिस्से पर रोक लगाई थी, जबकि सीबीआई को जांच सौंपने की हाई कोर्ट की दिशा में हस्तक्षेप नहीं किया था। बुधवार के आदेश के साथ अब यह हिस्सा भी स्थगित कर दिया गया है।

तमिलनाडु पुलिस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि यह आरो

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